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Sunday, 28 September 2025
★ *झीलों से अतिक्रमण हटाने संबंधी राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त आदेश* ★ राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर की खंडपीठ ने नथद्वारा स्थित नाथुवास झील एवं अन्य झीलों पर हो रहे *अतिक्रमणों पर कठोर रुख अपनाते हुए दिनांक 25.09.2025 को महत्वपूर्ण आदेश* पारित किया है। मुख्य बिंदु : 1. आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार झील की पाल एवं आसपास की भूमि पर अवैध रूप से ढाबे, होटल एवं दुकानों का निर्माण कर दिया गया है, जिससे झील में पानी का आवागमन अवरुद्ध हो रहा है। 2. राजस्व अभिलेखों में दर्ज गैर मुमकिन नहर भूमि को अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार के गैर मुमकिन आवासीय में बदल दिया गया है। 3. रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि नगर निगम/नगरपालिका द्वारा भी झील की पाल (सीमा क्षेत्र) पर शौचालय का निर्माण कर दिया गया है। 4. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल नोटिस जारी करने तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना होगा। 5. अदालत ने आयुक्त को निर्देश दिए कि वे झील एवं उससे जुड़े नहरों/चैनलों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें और एक माह में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 6. नाथुवास झील के साथ-साथ गिर्धर सागर झील व गोरधनिया झील को भी इसी प्रकार संरक्षित करने का आदेश दिया गया। 7. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि – ◆कोई नया नाला (ड्रेनेज) झील में नहीं डाला जाएगा। ◆ *अवैध निर्माण करने वाले यदि किसी भी प्रकार का संरक्षण प्राप्त करने हेतु न्यायालय का रुख करते हैं, तो ऐसे प्रकरणों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।* *अगली सुनवाई* : मामले की अगली सुनवाई 24 नवम्बर 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें आयुक्त अपनी अनुपालन रिपोर्ट सहित न्यायालय में उपस्थित रहेंगे। *पूर्व आदेश की पृष्ठभूमि* : इससे पूर्व *दिनांक 25.08.2022 व 16.05.2024* को ही हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर, राजसमंद एवं नगरपालिका, नाथद्वारा को आदेश दिए थे कि झील क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए निर्माण की अनुमति न दी जाए। सीए दिनेश चन्द्र सनाढ्य #एक हिन्दुस्तानी (49) #28/09/25 #dineshapna
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