Saturday 1 June 2019

★राजसमन्द भूमि विकास बैंक ज्ञापन लेने को तैयार नहीं, तो जनता ने बैंक के मुख्य द्वार पर चस्पा किया !★ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Date : 01/06/2019 सेवामें, श्रीमान मुख्य मंत्री महोदय , राजस्थान सरकार , जयपुर , (राजस्थान) विषय :- राजसमंद जिला सहकारी भूमि विकास बैंक के मैनेजर /स्टाफ के द्वारा दलालो व फर्जी फर्मो के माध्यम से किसानो /गरीबो के साथ धोखाधड़ी व कमीशन के नाम पर खुली /बड़ी लूट ! महोदयजी , निवेदन है कि बैंक एक विश्वास का मंदिर है किन्तु राजसमंद के भूमि विकास बैंक - लूट की दुकान मैनेजर/स्टाफ व दलालो ने बना रखी है ! इनके लूट की गिरफ्त में राजसमंद के 90% ऋणी किसान है ! इन सभी लूट व धोखाधड़ी के तथ्यों को मय सबूत सलग्न है ! (i ) न नियम , ना कायदा :: लूट खाने में फायदा :- (A)बैंक का नियम है कि (१)रजिस्टर्ड फर्मो से ही माल ख़रीदा जाये !(२)तीन फर्मो के कोटेशन लिए जाये ! (३)एक ऋण खाता बकाया हो तो उसी व्यक्ति को दूसरा ऋण नही दिया जा सकता है ! (४) ऋणी को ऋण का पैसा सीधे उसके बैंक खाते में या जिससे माल खरीदा उसके खाते में ही भुगतान होता है !(५) खरीदे गये माल का भौतिक सत्यापन बैंक अधिकारी द्वारा हो व साल में एक बार इंस्पेक्शन हो ! (B)राजसमंद भूमि विकास बैंक ने उकत पांचो नियमो का 100% उल्लंघन राम लाल सुथार के ऋण में किया है ! इसके अलावा 90% ऋण खातों में नियमो का उल्लंघन कर धोखाधड़ी व लूट की गई ! (C)सबूत :- राम लाल पिता भेरूलाल सुथार निवासी ग्राम पीपलवास, पंचायत केसूली,नाथद्वारा का ऋण 6.00 लाख रूपया खाता नंबर 2986 है व स्वीकृति दिनांक 19/11/2011 है ! दूसरा ऋण 7.00 लाख रूपया खाता नंबर 3326 है व ऋण देने की दिनांक 23/01/2014 है ! तीसरा ऋण 15.00 लाख रूपया खाता नंबर 3376 है व स्वीकृति दिनांक 27/03/2014 है ! (ii) भूमि विकास बैंक लूट की दुकान :: दलालो का हाथ :- (A)बैंक का नियम व कायदा है कि (१)किसानो / गरीबो को बैंक ऋण सीधे बिना दलाल के मिले तथा कार्यवाही बैंक स्टाफ करे ! (२) बैंक अनाधिकृत दलालो को सरक्षण नही दे ! (B) राजसमंद भूमि विकास बैंक में अधिकतर ऋण दलाल के माध्यम से ही दिए जाते है या यह भी कह सकते है कि जबतक 10% से 30% कमीशन इन दलालो को नही दिया जाये तबतक ऋण नही दिया जाता है ! (C) सबूत है कि आप किसी भी ऋणी से फ़ोन करके पूछ सकते है ! हम भी 50-100 ऋणी की सूची व बयान दे सकते है ! (iii) बैंक का संचालन :: दलाल व सविदाकर्मियो के भरोसे :- (A) बैंक नियम है कि (१) ऋण व नगद लेनदेन का काम स्थाई व अनुभवी कर्मचारी के द्वारा ही हो ! (२) नियम विरुद्ध ऋण देने वाले कर्मचारी की शिकायत होने पर तुरंत हटाया जाये ! (३) दलाल व सविदाकर्मियो को ऋण जैसे कामो से दूर रखा जाये तथा शिकायत होने पर तुरंत हटाया जाये ! (B) राजसमंद भूमि विकास बैंक में दलाल व सविदाकर्मियो के माध्यम से ही ऋण देने जैसे काम हो रहे है व शिकायत होने पर भी नही हटाए जा रहे है ! (C) सबूत :- आप इसकी जांच करा सकते है ! कागजो से सत्यापन हो रहा है ! 10-15 व्यक्तियों के बयान करा सकते है ! (iv) लोन के नाम पर लूट :: दलालो व फर्जी फर्मो को खुली छूट :- (A) बैंक नियम है कि (१) रजिस्टर्ड फर्मो के ही बिल स्वीकार किये जाये ! (२) फर्मो का बिक्रीकर व आयकर में रजिस्ट्रेशन आवश्यक हो ! (३) रजिस्टर्ड फर्मो के माल को बेचने वाली फर्मो से ही माल खरीदे !(४) यदि किसी फर्म के विरुद्ध शिकायत हो जाये तो उस फर्म को ब्लैक लिस्ट करे ! (B) राजसमंद भूमि विकास बैंक में रजिस्टर्ड फर्मो के स्थान पर फर्जी फर्मो से ही माल खरीदा जाता है ! उकत सभी नियमो का 100 % उल्लंघन हो रहा है ! इन फर्मो के विरुद्ध शिकायत करने के बावजूद इन्ही फर्मो से माल खरीदने के लिए ऋणी को मजबूर किया जा रहा है ! (C) सबूत :- तीन फर्जी फर्मो के बिल सलंगन है जिसके आधार पर ऋण दिया गया है ! इन तीन फर्जी फर्मो ने न तो बिक्रीकर जमा कराया है व न ही इन फर्मो का बिक्रीकर रजिस्ट्रेशन है और न ही इन्होने माल बेचा है ,इसके बावजूद बैंक द्वारा इन फर्मो को भुगतान किया है ! अतः आप से निवेदन है कि (१) एक जांच कमेटी का गठन किया जाये, जिसमे हमें व ऋणी को भी शामिल किया जाये ! (२) भरस्टचार निरोधक ब्यूरो में केस दर्ज कराया जाये !






































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