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Saturday 22 August 2020
◆ जोधपुर हाईकोर्ट ने तालाब के अतिक्रमणयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया ◆ ●●●●>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>●●●● राजसमंद। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने एक जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए नाथद्वारा शहर के नाथूवास तालाब एवं सिहाड तालाब के पेटे की जमीन एवं नगर परिषद राज्य सरकार की जमीनों पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए कमेटी का गठन करके अतिक्रमणयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश पारित किया है उल्लेखनीय है कि ................... जोधपुर हाई कोर्ट की दिनेश माली की जनहित याचिका नंबर 7427 / 2019 के विद्वान न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि... जिला कलेक्टर को 3 माह में पीएलपीसी गठित कर नाथद्वारा के तालाब पर हो रहे अतिक्रमण को हटाकर उन पर दण्डात्मक कार्यवाही कर कोर्ट को सूचित करना है ! इस आदेश के पालन हेतु जिला कलेक्टर को एक पत्र दिनेश सनाढ्य व हरीश पाण्डे द्वारा दिया गया जिसमें नाथूवास तालाब व सिहाड तालाब की पेटा कास्त जमीन व सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर अस्थायी व स्थाई निर्माण व बाऊण्डरी वाल बना रखी है उसका विवरण मय फोटो दिये है ! इन सभी अतिक्रमण को हटाकर अब्दुल रहमान की जनहित याचिका नम्बर 1536/2003 के निर्णय दिनांक 02/08/2004 के अनुसार 1947 की स्थिति कायम करनी है ! इसके लिए कलेक्टर को पब्लिक लेण्ड प्रोटेक्शन सेल (PLPC) का गठन कर तीन माह मे तालाब, प्राकृतिक जल स्त्रोत व सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाकर दण्डात्मक कार्यवाही करनी है ! इस PLPC मे अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे व अन्य अधिकारी सदस्य होंगे व यह सेल अतिक्रमण की सूची बनाकर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया जायेगा ! यदि जिला कलेक्टर उक्त अतिक्रमण हटाने का कार्य हाईकोर्ट के आदेश से करते है तो जनहित व जल संरक्षण के लिए अनुकरणीय कार्य होगा ! CA.Dinesh Sanadhya - 22/08/2020 - गणेश चतुर्थी www.dineshapna.blogspot.com
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