Monday 12 April 2021

राजसमन्द जिले के प्रत्येक पुलिस थाने में सीसीटीवी लगाने हेतु ज्ञापन । माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 2 -12 -20 के परमवीर सिंह सैनी v /s बलजीत सिंह व अन्य ( SPECIAL LEAVE PETITION (CRIMINAL) NO.3543 of 2020 ) के आदेशानुसार पुलिस थाना परिसर के प्रवेश / निकास , मुख्य द्वार , लॉकअप , समस्त गलियारे , लॉबी / रिसेप्शन , बरामदे / आउट हाउस ,इंस्पेक्टर कक्ष , सब इंस्पेक्टर कक्ष , लॉक अप के बाहर का क्षेत्र , स्टेशन हॉल , पुलिस स्टेशन के बाहर का कंपाउंड , वाश रूम / टॉयलेट के बाहर ( अंदर नहीं ) , ड्यूटी अफसर का कक्ष , पुलिस थाने के पीछे का क्षेत्र आदि में सीसीटीवी लगवाना आवश्यक है | पुलिस थानों में लगवाए जाने वाले सीसीटीवी में नाईट विज़न कैमरा , ऑडियो व् वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होना और ऐसी रिकॉर्डिंग को कम से कम 18 माह तक रखना आवश्यक है | अतः आप से निवेदन है कि राजसमन्द ज़िले के समस्त थानों में इस व्यवस्था को लागू कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए आदेश की अनुपालना करवाने का श्रम करें | आम आदमी पार्टी जिला राजसमन्द की टीम 15 दिवस पश्चात लिए गए आवश्यक कदम की जानकारी प्राप्त करने आप पुनः संपर्क करेगी | सादर (सीए. दिनेश चन्द्र सनाढ्य) जिलाध्यक्ष - आम आदमी पार्टी, राजसमन्द, राजस्थान (अमित वर्मा) सचिव - आम आदमी पार्टी, राजसमन्द, राजस्थान (पप्पू लाल कीर) यूथ विंग सम्भागीय अध्यक्ष - आम आदमी पार्टी,














 

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