कोरानाकाल मे मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति को 4.00 लाख रु.मुआवजे का प्रावधान है और यह आपका अधिकार है ! हालांकि उक्त रुपयों से मृत व्यक्ति की पूर्ति नहीं हो सकती है, किन्तु यदि व्यक्ति उक्त राशि लेकर, उससे जरूरतमन्द कोरोना पिड़ित की मदद करते है, तो कोरोना से "एक व्यक्ति" की जान जरूर बचाई जा सकती है ! Any Help - 9414170270 सीए. दिनेश सनाढ्य - एक हिन्दुस्तानी #29/04/2021 #dineshapna
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