Saturday 24 July 2021

★नेताओं / अधिकारियों की मनमानी कब तक चलेगी ?★ सरकार "नियम" की पालना नहीं करे ! खास आदमी "नियम" को मजाक समझे ! आम आदमी पर "नियम" का डण्डा चले ! अब "ऐसा नहीं चलेगा", जनता जाग गई ! संविधान के आर्टिकल 21, 48A, 51A के अनुसार नदी, नाले, तालाब व वन को बचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है तथा हाईकोर्ट ने अब्दुल रहमान केस मे 15/08/1947 की स्थिति कायम रखने का आदेश दिया ! इसके बावजूद नदी, नालो, तालाब व वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहे है ! किन्तु हकीकत मे राज्य सरकार, नेता व अधिकारी किसी को भी कानून, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट का डर नहीं है और खुले आम उनके आदेशों की धज्जियाँ उडा रहे है ! (१) Collector सा. को 20/08/2020 को सिंहाड़ व नाथूवास तालाब से 3 माह मे अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट का आदेश दिया, किन्तु पालना नहीं हुई ! (२)SDM सा. को PLPC गठित करके 3 माह मे सिंहाड़/नाथूवास तालाबों से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा, किन्तु 10 माह बाद गुल्या तालाब से एकमात्र अतिक्रमण हटाया ! (३)आयुक्त सा. को सुखाडिया नगर, नाथद्वारा से 2 वर्ष पूर्व अतिक्रमण हटाने के लिए कहा व जानकारी मे भी है, तो भी कोई कार्यवाही न करके अतिक्रमण करने दिया ! (४)CEO सा. नाथद्वारा मे अतिक्रमण हटवाने मे सहयोग कर रहे है, किन्तु मन्दिर मण्डल की जमीनों (बड़ा मगरे के नीचे की जमीन, लालबाग बस स्टैण्ड की जमीन) पर चुप्पी क्यों ? यह अतिक्रमण कब हटायेंगे ? (५)"व्यक्ति अतिक्रमण" करें तो उसे नगरपालिका हटाने पहुँच जाती है, किन्तु जब "नगरपालिका स्वयं अतिक्रमण" करके पट्टे जारी करें तो उसे कौन हटायेगा ? जैसे - लालबाग बस स्टैण्ड की जमीन, बडा मगरे के निचे की जमीन, सिंहाड़/नाथूवास तालाब की जमीन आदी ! सीए. दिनेश सनाढ्य - एक हिन्दुस्तानी #14/07/2021 #dineshapna


 

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