Chartered Accountant,Social Activist,Political Analysist-AAP,Spritual Thinker,Founder of Life Management, From India, Since 1987.
Tuesday 29 June 2021
★ Save Hindu Temples ★ मद्रास उच्च न्यायालय ने गांधी-नेहरू की सेक्कुलर विरासत की काली करतूतों को समाप्त करनेवाला महत्त्वपूर्ण निर्णय दिया है.... विगत ७२ वर्षों में मस्ज़िदों तथा चर्चों की सम्पत्ति पर कोई नियन्त्रण न रखनेवाले सेक्कुलर शासकों ने जब चाहे तब "सार्वजनिक हित/उपयोग" के नाम पर हिन्दू मन्दिरों की हज़ारों एकड़ भूमि तथा करोड़ों-अरबों रुपयों पर कब्ज़ा किया था.... परन्तु अब मद्रास उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी हिन्दू मन्दिर की सम्पत्ति पर "सार्वजनिक हित/उपयोग" का तर्क प्रभावी नहीं होगा तथा उन मन्दिरों की भूमि का न तो सरकार के द्वारा अधिग्रहण किया जा सकेगा, न अन्य किसी के द्वारा अतिक्रमण किया जा सकेगा और न ही ऐसी सम्पत्ति को बेचा या हस्तान्तरित किया जा सकेगा...! साथ ही यह स्पष्ट किया कि हिन्दु मन्दिरों की दान की आय का उपयोग केवल उसी मन्दिर के या अन्य किसी प्राचीन हिन्दु मन्दिर के रखरखाव तथा पूजाविधि में ही किया जाये...! फिर भी ऐसा धन बचता है तो उसका उपयोग संस्कृत एवं वेदविद्या से सम्बन्धित शिक्षा संस्थानों के लिये ही किया जा सकेगा, अन्य धर्मों के संस्थानों पर नहीं...! तामिलनाडु के प्राचीन हिन्दु मन्दिरों की लगभग ४७ हज़ार एकड़ "लापता" भूमि का भी उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से हिसाब माँगा है...! https://www.livelaw.in/top-stories/temple-lands-funds-madras-high-court-hrce-dept-ancient-monouments-175450 अपने २२५ पृष्ठों के विस्तृत निर्णय में मद्रास उच्च न्यायालय ने प्राचीन हिन्दु मन्दिरों की सुरक्षा एवं रखरखाव के विषय में ७५ निर्देश बिन्दुवार दिये हैं....! https://www.livelaw.in/pdf_upload/madras-high-court-temple-preservation-case-order-394737.pdf संयोग की ही बात है कि उच्च न्यायालय की ओर से स्वत: संज्ञान लेते हुए (suo moto) दावा दाखिल करनेवाले तत्कालीन न्यायाधीश संजय कृष्ण कौल वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं...! देश के प्रधान उच्च न्यायालयों में से एक होने के कारण मद्रास उच्च न्यायालय का यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त न होने की स्थिति में देश के सभी राज्यों में प्रभावी माना जा सकता है... और तदनुसार कर्नाटक सरकार ने प्रशंसनीय निर्णय लिया है कि राज्य के हिन्दु मन्दिरों की सम्पत्ति का अन्य धर्मों की संस्थाओं पर व्यय नहीं किया जायेगा...! https://www.livelaw.in/top-stories/temple-lands-funds-madras-high-court-hrce-dept-ancient-monouments-175450 https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/what-happened-to-47000-acres-of-missing-temple-land-hc-asks-tn-government/article34765670.ece
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